नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (हि.स)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को अपने सात करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए 100 फीसदी तक निकासी करने को मंजूरी दे दी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज एक बयान में बताया कि केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी), ईपीएफ की 238वीं बैठक में यह फैसला किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। बैठक में सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ के बोर्ड ने अपने 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आंशिक निकासी की उदार व्यवस्था को मंजूरी दे दी, जिससे ईपीएफ से 100 फीसदी तक निकासी की अनुमति मिल गई।
श्रम मंत्रालय ने बताया कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। मंत्रालय के मुताबिक सीबीटी ने ईपीएफ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक एकल, सुव्यवस्थित नियम में विलय करके ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाने का निर्णय लिया, जिसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् आवश्यक आवश्यकताएं (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियां शामिल है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर