अवैध रूप से भारत में रहने पर चाइनीज महिला को आठ वर्ष का कारावास

युगवार्ता    18-Nov-2025
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पुलिस गिरफ्त में चाइनीज महिला ली जिन मेई (फ़ाइल फोटो)


बहराइच, 18 नवंबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय सीमा इंडो-नेपाल बार्डर पर अवैध रूप से बिना वीजा के भारतीय सीमा में घुसने के मामले में गिरफ्तार चीन की एक महिला को आठ साल की सजा सुनाई है।

इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय बहराइच के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि जिले की तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ का दोषसिद्ध होने पर चीनी की महिला ली-जिनमेई उर्फ ली-शिनमेई को विदेश मामले अधिनियम 14ए के तहत आठ वर्ष के कारावास की गंभीर सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि शिनमेई पर कोर्ट ने पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न किए जाने पर चीनी महिला को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

उन्होंने बताया कि रूपईडीहा थाना बार्डर के आउट पोस्ट पर तैनात एसएसबी के जवानों ने 2 दिसंबर 2023 को भारत से बुद्धिस्ट पोशाक में नेपाल जा रही रिपब्लिक आफ चायना के सेमडांग प्रदेश निवासनी ली-जिनमेई उर्फ ली-शिनमेई (45) को बिना वीजा भारत में अवैध घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से रिपब्लिक आफ चायना का पासपोर्ट, नेपाल का वीजा, मोबाइल, कपड़े, मसाज मशीन आदि बरामद हुए थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / दीपक

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