
-हवाई यात्रियों को अधिकारों को जानकारी देने को चले अभियान : कार्तिकेय शर्मा
चंडीगढ़, 15 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में हवाई यात्रियों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यात्रियों को उनके अधिकारों की स्पष्ट जानकारी और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, ताकि उड़ान में देरी, रद्द होने या अन्य व्यवधान की स्थिति में वे भ्रम और असमंजस का शिकार न हों।
कार्तिकेय शर्मा ने सोमवार को चंडीगढ़ में जारी जानकारी में बताया कि प्रश्नकाल के दौरान कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में यात्री, विशेष रूप से पहली बार हवाई यात्रा करने वाले, गैर-महानगरीय क्षेत्रों के यात्री, वरिष्ठ नागरिक और भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं।
उन्होंने मंत्रालय पूछा कि यात्रियों को उड़ान में देरी की स्थिति में भोजन और जलपान, रात भर रुकने पर होटल सुविधा, उड़ान रद्द होने पर वैकल्पिक उड़ान या पूर्ण धनवापसी तथा ओवरबुकिंग की स्थिति में मुआवजा आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं।
कार्तिकेय शर्मा ने सुझाव दिया कि यात्रियों के अधिकारों से संबंधित जानकारी को हवाई अड्डों, एयरलाइन काउंटरों, बोर्डिंग गेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ विमानों के भीतर सीटों के पीछे (सीट-बैक) भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि यात्री यात्रा के दौरान भी अपने अधिकारों को आसानी से जान सकें।
सदन में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए के नियमों और यात्री चार्टर के अंतर्गत उपलब्ध हवाई यात्रियों के प्रमुख अधिकारों की जानकारी दी, जिन्हें एयर सेवा पोर्टल के माध्यम से यात्रियों तक पहुँचाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सभा सांसद के सवाल के जवाब में यात्रियों को दी जा रही अधिकारों की जानकारी के बारे में भी बताया।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा