मुर्शिदाबाद : वक्फ हिंसा में पिता-पुत्र की हत्या मामले 13 दोषियों को आजीवन कारावास

युगवार्ता    23-Dec-2025
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मुर्शिदाबाद, 23 दिसंबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल में वक्फ हिंसा के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद में हुए पिता–पुत्र हत्याकांड में जंगीपुर महकमा अदालत ने 13 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश अमिताभ मुखर्जी ने मृतकों चंदन दास और हरगोबिंद दास के परिवार को 15 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सोमवार को अदालत ने 13 आरोपितों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत ने सजा सुनाई।

उल्लेखनीय है कि, पिछले वर्ष अप्रैल में वक्फ कानून लागू होने के बाद इसके विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे। देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल में भी इसका असर देखने को मिला था। मुर्शिदाबाद, मालदह और सुंदरबन इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। इसी दौरान 12 अप्रैल को समशेरगंज के जाफराबाद इलाके में दास परिवार के पिता हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

आरोप है कि वे वक्फ विरोधी हिंसा से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे, लेकिन भीड़ के बीच फंस जाने के कारण उन्हें धारदार हथियारों से हमलाकर मार डाला गया।

इस हत्याकांड के बाद जिला पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया था। जांच के दौरान एक-एक कर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया और मामला अदालत तक पहुंचा। 16 दिसंबर तक जंगीपुर महकमा अदालत में इस मामले की सुनवाई चली। 22 दिसंबर को अदालत ने 13 आरोपितों को दोषी ठहराया और मंगलवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदू समुदाय के चंदन दास और हरगोबिंद दास की मौलवादियों द्वारा बेरहमी से हत्या की गई थी और ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला संतोषजनक नहीं है और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय

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