उन्नाव दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई

युगवार्ता    25-Dec-2025
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नई दिल्ली, 25 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार जांच एजेंसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का अध्ययन किया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए सेंगर की सज़ा निलंबित करके जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ जल्द उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने का फैसला किया गया है।

सीबीआई के मुताबिक उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सेंगर की जमानत याचिका का विरोध किया गया था। सीबीआई ने समय पर जवाब दाखिल किए और लिखित दलीलों के जरिए अदालत के सामने मामले की गंभीरता और जमानत से जुड़े संभावित खतरों को उजागर किया था।

पीड़िता का परिवार भी शुरू से ही सेंगर को जमानत दिए जाने के खिलाफ रहा है। परिवार का कहना है कि सेंगर के बाहर आने से उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। जमानत मिलने से पहले से ही लंबित न्याय प्रक्रिया और अधिक प्रभावित हो सकती है। परिवार ने अदालत में यह बात मजबूती से रखी कि उन्हें लगातार धमकियों का डर है।

उन्नाव दुष्कर्म मामला साल 2017 में सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न से जुड़ा था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2019 में सेंगर को दोषी ठहराया गया और ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

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