मतदाता सूची में अनधिकृत परिवर्तन के आरोपों में उप्र. के पीलीभीत में पंजीकरण अधिकारी निलंबित

युगवार्ता    01-Nov-2026
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चुनाव आयोग (फाइल फोटो)


नई दिल्ली, 01 नवंबर (हि.स.)। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में दो मतदाता पंजीकरण अधिकारियों मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को मतदाता रिकॉर्ड में अनधिकृत परिवर्तन के आरोपों के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

अधिकारियों सहित कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ मौजूदा एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 भी जोड़ दी गई है। यह धारा लोक सेवकों को जानबूझकर कानूनी निर्देशों का उल्लंघन करने और किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दंडित करती है।

चुनाव आयोग ने आरोपपत्रों को जांच के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और पूर्व अनुमति के बिना अधिकारियों की बहाली पर रोक लगा दी है।चुनाव आयोग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है और निलंबन की अनुशंसा की गई है। पत्र में कहा गया है कि मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए संबंधित न्यायालय में उनके मामलों की सख्ती से पैरवी की जाए। पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की सभी चार विधानसभाओं की मतदाता सूचियों की जांच के संबंध में पीलीभीत के डीईओ की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर आपकी विशिष्ट टिप्पणियों के साथ आयोग को भेजी जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

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