सीबीआई ने चंडीगढ़ के 'क्रैस्ट' के पूर्व सीईओ और वरिष्ठ आईएफओएस अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव को किया गिरफ्तार

युगवार्ता    17-Jun-2026
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सीबीआई (लोगो)


नई दिल्ली, 17 जून (हि.स.)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ के 'क्रैस्ट' (चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी) के बैंक खाते से धन के गबन के मामले में भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के वरिष्ठ अधिकारी और क्रैस्ट के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नवनीत श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार, आरोपित अधिकारी को चंडीगढ़ में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

सीबीआई के अनुसार, इस मामले की जारी जांच के दौरान आरोपित अधिकारी की भूमिका सामने आने के बाद यह गिरफ्तारी की गई है।

जांच में खुलासा हुआ है कि नवनीत श्रीवास्तव के कार्यकाल के दौरान चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी बैंक में क्रैस्ट के तीन बैंक खातों में जमा सरकारी धन का अवैध रूप से गबन किया गया था।

इस राशि को विभिन्न फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों) में ट्रांसफर किया गया और लाभार्थियों द्वारा इसका व्यक्तिगत उपयोग किया गया, जिससे चंडीगढ़ क्रैस्ट को लगभग 75 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।

जांच में यह भी सामने आया है कि इस अपराध की कमाई का एक हिस्सा एक निजी कंपनी के खाते में डायवर्ट किया गया था, जिसमें आरोपित अधिकारी की पत्नी और एक करीबी रिश्तेदार निदेशक (डायरेक्टर) हैं।

इस मामले में क्रैस्ट के तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुखविंदर सिंह अब्रोल और अकाउंटेंट साहिल कुक्कर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने इस मामले की जांच चंडीगढ़ के आर्थिक अपराध थाना पुलिस से अपने हाथ में ली थी।

हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें निजी बैंक के पांच अधिकारी, क्रैस्ट के दो लोक सेवक, दो शेल कंपनियां और उनके तीन पार्टनर तथा एक निजी व्यक्ति शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर

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