नेपाल सरकार की नई योजना: बिल लेने पर महीने में दो बार मिलेगा 10-10 लाख का बंपर इनाम

युगवार्ता    21-Jul-2026
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नेपाल का वित्त मंत्रालय


काठमांडू, 21 जुलाई (हि.स.)। नेपाल सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं को बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दैनिक और पाक्षिक नकद उपहार योजना शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत अब बिल लेने वाले उपभोक्ताओं में से हर दिन एक विजेता को 1 लाख 33 हजार 34 रुपये और महीने में दो बार दो विजेताओं को 10-10 लाख रुपये का बंपर पुरस्कार दिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि’ जारी कर इस योजना को लागू किया है। यह कार्यक्रम नेपाल सरकार के स्वीकृत बजट के तहत संचालित होगा। मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य कर प्रणाली में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री का सही रिकॉर्ड सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को हर खरीद पर अनिवार्य रूप से बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

कार्यविधि के अनुसार, नेपाल के भीतर व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक बार में 100 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तु या सेवा खरीदने वाला कोई भी उपभोक्ता इस योजना में भाग ले सकेगा। डिजिटल माध्यम से किए गए भुगतान वाले लेनदेन स्वतः प्रणाली में दर्ज हो जाएंगे और प्रत्येक पात्र खरीदारी पर एक उपहार टिकट मिलेगा।

वहीं, नकद या अन्य माध्यम से खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं को, यदि उन्होंने वैध बिल लिया है, तो उन्हें आंतरिक राजस्व विभाग के वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से बिल नंबर, विक्रेता का पैन नंबर, बिल जारी होने की तिथि, कुल राशि, भुगतान का तरीका, खरीदार का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

हालांकि, व्यावसायिक उद्देश्य से की गई खरीद, सरकारी निकायों या सार्वजनिक संस्थानों के नाम पर जारी बिल, टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, वाहन और परिवहन सेवाओं, हवाई टिकटों के बिल तथा बिना पैन नंबर वाले विक्रेताओं से प्राप्त बिल इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

कार्यविधि के अनुसार विजेताओं का चयन विभाग की स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। विजेता चयन के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। योजना के तहत हर दिन एक विजेता को 1,33,034 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा हर महीने दो बार आयोजित पाक्षिक बंपर ड्रॉ में दो विजेताओं को 10-10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

हर महीने की 1 तारीख को पिछले महीने की 16 तारीख से महीने के अंतिम दिन तक दर्ज हुए लेनदेन से विजेताओं का चयन होगा। इसी तरह 16 तारीख को उसी महीने की 1 से 15 तारीख के बीच हुए लेनदेन के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाएगा। विजेता घोषित होने के बाद विभाग उन्हें मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से सूचना देगा। साथ ही विभाग की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विजेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।

पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विजेता को घोषणा के 15 दिनों के भीतर मूल बिल, नागरिकता या राष्ट्रीय पहचान पत्र (या पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस), बैंक खाते का विवरण और पैन नंबर के साथ निकटतम आंतरिक राजस्व कार्यालय में आवेदन देना होगा। पुरस्कार राशि पर आयकर अधिनियम, 2058 की धारा 88क के अनुसार 25 प्रतिशत कर काटा जाएगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद विभाग 10 दिनों के भीतर विजेता के बैंक खाते में पुरस्कार राशि जमा कर देगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी विजेता अपना पुरस्कार दावा नहीं करता है, तो वह राशि प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में जमा कर दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास

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