जर्मनी में आसानी से बदल सकेंगे नाम, संसद में कानून पारित

13 Apr 2024 01:41:58

बर्लिन, 12 अप्रैल (हि. स.)। जर्मन सांसदों ने ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और नॉनबाइनरी लोगों के अपने नाम और लिंग आधिकारिक रिकॉर्ड में बदलने की अनुमति देने वाले कानून को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह कानून एक नवंबर से प्रभावी होने वाला है।

चांसलर ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार द्वारा 2021 के अंत में कार्यभार संभालने के दौरान जर्मनी, यूरोपीय संघ की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। कानून में इस तरह का बदलाव करने वाले कई अन्य देशों का अनुकरण करते हुए जर्मनी ने यह कदम उठाया। संसद के निचले सदन ने इस कानून को 251 के मुकाबले 374 मतों से मंजूरी दी। वहीं, 11 सदस्य अनुपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी/प्रभात

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