आरबीआई ने गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द

17 Jun 2024 20:27:56
आरबीआई के लोगो का फाइल फोटो 


मुंबई, 17 जून (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण यह कदम उठाया है। इस फैसले के बाद अब पूर्वांचल सहकारी बैंक के खाता धारक पैसा नहीं निकाल पाएंगे।

रिजर्व बैंक ने जारी एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने को कहा है। साथ ही एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है। आरबीआई के मुताबिक परिसमापन के तहत प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा।

आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि डीआईसीजीसी ने 30 मई, 2024 तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा का 12.63 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई थी। बैंक की जिला मुख्यालय स्थित मुख्य शाखा, शास्त्री नगर, कचहरी, महराजगंज, जंगीपुर, सैदपुर, शहीद नगर में हैं। बैंक नियामक को जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितता मिली थी।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/आकाश

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