माॅस्काे, 17 अक्टूबर (हि.स.)। दक्षिणी रूस की एक अदालत ने रूसी सेना द्वारा पकड़े गए 15 यूक्रेनी सैनिकों को आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहरातें हुए उन्हें 15 से 21 साल तक के कारावास की सजा सुनाई है।
इस बीच यूक्रेन ने इस मुकदमे की निंदा करते हुए इसे पाखंड और अंतर्राष्ट्रीय कानूनाें का उल्लंघन बताया।
मीडिया रिपाेर्टाें के मुताबिक ख्रोस्तोव-ऑन-डॉन की सैन्य अदालत ने शुक्रवार को 'ऐदर' बटालियन के 15 सैनिकाे को दाेषी ठहराते हुए 15 से 21 साल तक के कारावास की सजा सुनाई। रूस ने यूक्रेन की सेना काे एक आतंकवादी समूह घोषित किया है।
यूक्रेनी युद्धबंदियों के खिलाफ मार्च के बाद से चलाया गया यह दूसरा सामूहिक मुकदमा है। इससे पहले कुलीन अज़ोव ब्रिगेड के 23 सैनिकाें को इसी तरह के आरोपों में दोषी ठहराया गया था।
इस बीच यूक्रेन के मानवाधिकार दूत, दिमित्रो लुबिनेट्स ने 2023 में इस मुकदमें के शुरू हाेने पर इसे शर्मनाक करार देते हुए आरोप लगाया था कि रूस अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वालों को अपराधी बना रहा है।
इस बीच एक प्रमुख रूसी मानवाधिकार समूह 'मेमोरियल' ने इस फैसले काे जेनेवा संधि के प्रावधानों का घोर उल्लंघन बताया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / नवनी करवाल