
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर 1 नवंबर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश पर उठाया गया है। सीएक्यूएम ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत बीएस-III और मानक से नीचे के वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बीएस-छह मानक वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं।
आयोग ने संशोधित निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब बीएस-6 मानकों से नीचे के डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन-जैसे हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन-यदि बीएस-6 मानकों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि बीएस-4 डीजल वाहनों को सीमित अवधि के लिए राहत दी गई है। ऐसे वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद उन पर भी रोक लागू हो जाएगी।
दिल्ली के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का स्टेज-2 फिलहाल लागू है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के तहत सड़कों पर स्प्रिंकलर्स चलाए जा रहे हैं। ये हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों को पानी की बूंदों के साथ जमीन पर ले आते हैं। गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार पहुंच गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी