कैबिनेट : निर्यातकों को ऋण गारंटी कवर देने वाली योजना को मंजूरी

12 Nov 2025 21:50:01
कैबिनेट फैसले से जुड़ा प्रतिकात्मक चित्र


नई दिल्ली, 12 नवंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यातकों के लिए 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज हेतु ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। योजना के माध्यम से एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20 हजार करोड़ रुपये तक की संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज निर्यातकों के लिए योजना शुरू करने को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह योजना एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को एमएलआई द्वारा अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

डीएफएस सचिव की अध्यक्षता में गठित एक प्रबंधन समिति योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीजीएसई के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण पहुँच को सक्षम करके, यह तरलता को मज़बूत करेगा, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करेगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को सुदृढ़ करेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

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