
कोलकाता, 17 नवम्बर (हि.स.)। राज भवन से बंदूक और बमों की सप्लाई के दावे करने वाले तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के गंभीर आरोपों पर शुरू हुआ विवाद और गहरा गया है। राजभवन ने अब उनके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए बीएनएस 2023 की कठोर धाराओं में अपराध का आरोप लगाया है। मंगलवार रात राजभवन की ओर से जारी बयान में बताया गया है की आधिकारिक शिकायत में कहा गया है कि सांसद ने धारा 151, 152, 197, 196 (उपधारा एक ‘क’ और ‘ख’), धारा 353 (उपधारा एक ‘ख’ और ‘ग’) तथा धारा 353 (उपधारा दो) के तहत दंडनीय अपराध किये हैं, जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष तक का प्रावधान है। ये सभी धारा संज्ञेय और गैरज़मानती हैं।
इस ताज़ा कार्रवाई से पहले शनिवार को सांसद बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया था कि राजभवन बीजेप समर्थित असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रहा है, उन्हें हथियार और बम उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमलों के निर्देश दिये जा रहे हैं। इस बयान को राजभवन ने भड़काऊ, गैरजिम्मेदाराना और तथ्यहीन बताते हुए कोलकाता पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। चेतावनी दी गयी थी कि आदेश का पालन न होने पर राज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र के अनुरूप कदम उठा सकते हैं।
पुराने विवाद के बीच राज्यपाल ने अपना दौरा संक्षिप्त कर सोमवार को कोलकाता लौटते ही कोलकाता पुलिस, राजभवन पुलिस चौकी, सीआरपीएफ बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को बुलाकर राजभवन परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया था। अभियान का नेतृत्व स्वयं राज्यपाल ने किया और इसे प्रत्यक्ष प्रसारण के माध्यम से जनता के सामने रखा गया। राजभवन ने साफ कहा था कि इन आरोपों से न केवल संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है बल्कि कोलकाता पुलिस की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा है, क्योंकि राजभवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के पास है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर