करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में गुजरात के एसडीसीए अध्यक्ष कनैया ठेकेदार गिरफ्तार

20 Nov 2025 15:15:00
SDCA પ્રમુખ કનૈયા કોન્ટ્રાક્ટર


सूरत, 20 नवंबर (हि.स.)। गुजरात के सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन (एसडीसीए) के अध्यक्ष 82 वर्षीय कनैया ठेकेदार को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में सूरत की आर्थिक अपराध शाखा (ईसीओसेल) ने गिरफ्तार किया है। उन पर परिजनों के नाम पर बनवाए गए फर्जी दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर लोन लेने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।

फर्जी दस्तावेज बनवाकर 2.92 करोड़ का लिया लोन

मामले के अनुसार कनैया ठेकेदार ने अपने दिवंगत भाई हेमंतभाई और भाभी नयनाबेन ठेकेदार की पारिवारिक संपत्ति के नाम पर बोगस पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई थी। इन नकली दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर कर उन्होंने बाजाज फाइनेंस से 2.92 करोड़ रुपये की लोन प्राप्त किया और बाद में किश्तें चुकाना भी बंद कर दिया।

परिवार के आरोप पर ईको सेल में दर्ज हुई थी शिकायत

लोन नहीं चुकाने और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग से पीड़ित परिवार मुश्किल में फंस गया। इसके बाद मूल शिकायतकारियों ने सूरत आर्थिक अपराध शाखा सेल में धोखाधड़ी और विश्वासघात की शिकायत दर्ज कराई।

उच्चतम न्यायालय ने की खारिज की जमानत, कहा, पूरा लोन चुकाओ

गिरफ्तारी से बचने के लिए कनैया ठेकेदार ने सूरत सत्र न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन तीनों अदालतों ने उनकी जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 6 सप्ताह का समय देकर दो आदेश दिए कि फर्जी दस्तावेजों से ली गई पूरी लोन राशि जमा करो। सभी बोगस दस्तावेज मूल शिकायतकर्ता को वापस करो। कनैया ठेकेदार ने लोन राशि तो जमा की, लेकिन जाली दस्तावेज वापस नहीं किए।

अवमानना पर उच्चतम न्यायालय ने राहत वापस ली

पीड़ित ने उच्चतम न्यायालय में फिर अर्जी दायर कर बताया कि आरोपित जानबूझकर दस्तावेज वापस नहीं कर रहे। इसके बाद उच्चतम न्यायालय

ने दी गई सभी अंतरिम राहत रद्द कर दी और कानूनी संरक्षण वापस ले लिया। साथ ही किसी भी अदालत में की गई अन्य अर्जियाँ भी खारिज करने के निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय से संरक्षण हटते ही आर्थिक अपराध शाखा सेल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कनैया ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / यजुवेंद्र दुबे

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