
-सरकार ने चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया, मौजूदा श्रम कानून बनेंगे सरल
नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स)। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में चार श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया है। इनके जरिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर चार नए श्रम संहिताओं को लागू किया गया है, ताकि श्रम कानूनों को सरल और अधिक कारगर बनाया जा सके। ये चार श्रम संहिताएं, जिनमें वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 शामिल हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा, ''चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं। उन्होंने आगे लिखा है, आज से देश में नए लेबर कोड लागू हो गए हैं। इनसे ये पक्का होगा:-
-सभी वर्कर्स को समय पर मिनिमम वेज की गारंटी
-युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी
-महिलाओं को बराबर सैलरी और सम्मान की गारंटी
-40 करोड़ वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी की गारंटी
-फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉइज को एक साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी की गारंटी
-40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप की गारंटी
-ओवरटाइम के लिए डबल वेज की गारंटी
-खतरनाक सेक्टर्स में वर्कर्स के लिए 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी
-इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वर्कर्स के लिए सोशल जस्टिस की गारंटी
मंडाविया ने कहा कि ये रिफॉर्म्स सिर्फ आम बदलाव नहीं हैं, बल्कि वर्कफोर्स की भलाई के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये नए लेबर रिफॉर्म्स आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम हैं और 2047 तक डेवलप्ड इंडिया के लक्ष्य को नई रफ्तार देंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर