मुंबई, 04 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त ने मंगलवार को सूबे में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए दो दिसंबर को मतदान कराए जाने की घोषणा की है। चुनाव के बाद दूसरे दिन अर्थात तीन दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने आज से आचार संहिता शुरु किए जाने की घोषणा भी की है।
राज्य चुनाव आयुक्त ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जनवरी, 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है । इसे देखते हुए आज नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों की घोषणा की गई है। 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के होने वाले आम चुनाव में कुल 6859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे।
चुनावों की घोषणा करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए कुछ नियम बताए हैं। विपक्ष ने राज्य में मतदाताओं और मतदान सूचियों को लेकर सवाल उठाकर चुनाव आयोग की आलोचना की थी। विपक्ष के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कुछ संशोधन किए हैं। इसके तहत उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अपना आवेदन दाखिल करते समय जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
आयोग ने कहा कि अउम्मीदवारों को निर्वाचित होने के छह महीने के भीतर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता एक ही स्थान पर मतदान कर सकेंगे। मतदाता मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना नाम खोज सकेंगे। मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदान केंद्र, सूची में नाम और उम्मीदवार के बारे में जानकारी मिलेगी। ऐप के माध्यम से उम्मीदवारों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होगी।
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव के लिए 13,355 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। मतदाता सूचियों को 31 अक्टूबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मतदाता सूचियाँ 7 नवंबर को प्रकाशित की जाएँगी। उम्मीदवारी आवेदन दाखिल करने की तिथि 10 नवंबर, 2025 से शुरु होगी और उम्मीदवारी आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर तय की गई है। 18 नवंबर को आवेदनों की जाँच की जाएगी औरउम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 21 नवंबर तय 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव