नई दिल्ली, 15 अगस्त (हि.स)। केंद्र सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की संशोधित व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस नए ढांचे में पांच फीसदी, 18 फीसदी वाली सिर्फ दो टैक्स दरों का ही प्रस्ताव रखा है, जबकि लग्जरी और हानिकारक (शराब और तंबाकू, ड्रग्स, जुआ इत्यादि) वस्तुओं पर 40 फीसदी का विशेष टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इसे दिवाली तक लागू हो जाने का अनुमान है।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार ने इस साल दिवाली तक मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह लेने के लिए संशोधित प्रारूप में दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना और कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष टैक्स की दरों का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अपना ये प्रस्ताव भेजा है। इसमें 12 और 28 फीसदी की मौजूदा कर दरों को हटा दिया गया है।
इसके अलावा जीएमओ को भेजे प्रस्ताव में लग्जरी और हानिकारक (शराब और तंबाकू, ड्रग्स, जुआ इत्यादि) वस्तुओं पर 40 फीसदी तक का विशेष टैक्स लगाने की तैयारी है। जीएसटी का ये नया टैक्स इस साल दीवाली से पहले लागू करने की तैयारी है।
जानकारी के मुताबिक मौजूदा 12 फीसदी जीएसटी स्लैब में आने वाली लगभग 99 फीसदी वस्तुएं अब 5 फीसदी वाले स्लैब में चली जाएंगी। वहीं, 28 फीसदी वाले स्लैब में आने वाली लगभग 90 फीसदी वस्तुएं अब 18 फीसदी वाले स्लैब में आ जाएंगी। इस बदलाव से टैक्स संरचना सरल होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लालकिले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीएसटी की दरों को लेकर ऐलान के बाद यह कवायद शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दो स्लैब वाली जीएसटी टैक्स दर संरचना और कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरों का प्रस्ताव भेजा है। देश में फिलहाल जीएसटी की 0 फीसदी टैक्स दर जरूरी खाद्य वस्तुओं पर, 5 फीसदी की दर रोजमर्रा की चीजों पर, 12 फीसदी सामान्य सामानों पर, 18 फीसदी सेवाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर और 28 फीसदी लग्जरी/हानिकारक वस्तुओं पर लगता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर