सेबी के नियमों का पालन न करने पर एमटीएनएल पर 13.46 लाख रुपये का जुर्माना

युगवार्ता    01-Sep-2025
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एमटीएनएल के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र


नई दिल्‍ली, 01 सितंबर (हि.स)। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई ने दंडित किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के मानदंडों का पालन न करने के लिए 6.73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि बोर्ड संरचना संबंधी सेबी के मानकों का पालन न करने पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने 6.73-6.73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एमटीएनएल ने बताया कि एनएसई और बीएसई से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है। इसमें महिला निदेशक की नियुक्ति न करना, ऑडिट समिति के गठन में खामी, नामांकन और परिश्रमित समिति, स्टेकहोल्डर संबंध समिति व प्रबंधन समिति के गठन में गैर-अनुपालन शामिल हैं।

एमटीएनएल ने सफाई देते हुए कहा कि वह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी बोर्ड नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय यानी दूरसंचार विभाग करता है। कंपनी ने बताया कि 15 अप्रैल से दो स्वतंत्र निदेशक, जिनमें एक महिला निदेशक भी शामिल हैं, की नियुक्ति दूरसंचार विभाग ने की है। साथ ही चार और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। कंपनी ने एनएसई और बीएसई से लगाए गए जुर्माने की माफी का अनुरोध किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

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