रायपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ की एसीबी-ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए निलंबित राज्य सेवा अफसर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया की करीब आठ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। कोल घोटाले में सौम्या जेल जा चुकी हैं।
एसीबी-ईओडब्ल्यू ने आज अपने बयान में बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोकसेवक के द्वारा अर्जित असमानुपातिक प्रकरण में सम्पत्तियों के कुर्की किये जाने के संबंध में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा की गई यह पहली कार्रवाई है। यह आदेश सोमवार को विशेष न्यायालय ने जारी किया था।
बयान में बताया गया कि ब्यूरो के अपराध क्रमांक-22/2024, धारा 13 (1) बी, 13 (2) पीसीएक्ट 1988 के प्रकरण में सौम्या चौरसिया द्वारा बेनामी नामों से अर्जित की गई 16 अचल सम्पत्तियों को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने करीब 47 करोड़ रुपये की 45 अचल संपत्तियां अपने करीबी रिश्तेदारों—सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम से खरीद की थीं। इनमें से 29 अचल संपत्तियों की कुर्की लगभग 39 करोड़ रुपये मूल्य की पहले ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा चुकी थी। अब शेष 16 संपत्तियों की कुर्की का आदेश विशेष न्यायालय रायपुर ने 22 सितंबर 2025 को पारित किया है।
गौरतलब है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय में दंड विधि संशोधन अधिनियम 1944 के तहत कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायालय ने जांच में प्राप्त पुष्टिकृत साक्ष्यों के आधार पर 8 करोड़ रुपये मूल्य की 16 संपत्तियों को अंतरिम कुर्की के आदेश दिए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा