
नई दिल्ली, 21 जनवरी (हि.स)। टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया एयरलाइन को दिल्ली-न्यूयॉर्क फ्लाइट में खराब सीटों, गंदे वॉशरूम और खराब खाने के वजह से यात्रियों को हुए मानसिक कष्ट के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिता-पुत्री को यह राशि देने का निर्देश दिया है, एयरलाइन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया था। कंज्यूमर फोरम ने एयर इंडिया को साल 2023 में उसकी दिल्ली-न्यूयॉर्क उड़ान में टूटी हुई सीटें, गंदे वॉशरूम और खराब खानपान सेवा के साथ भयावह हालात का सामना करने का आरोप लगाने वाले एक पिता-पुत्री को ‘मानसिक यातना और उत्पीड़न’ के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयर इंडिया को दोनों यात्रियों को कुल 1.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। हालांकि, एयरलाइन ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। एयरलाइन ने ये दावा किया था कि शिकायत करने वालों ने एयर इंडिया से ‘गलत तरीके से फायदा उठाने’ के लिए ‘बेबुनियाद आरोप’ लगाए थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर