- पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की संयुक्त जांच में हुआ था खुलासा
अमृतसर, 05 नवंबर (हि.स.)। पंजाब के अमृतसर में वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से रह रहे तीन थाई नागरिकों को आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वापस उनके देश भेज दिया गया है। अमृतसर पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की संयुक्त जांच के दौरान यह मामला सामने आया।
पुलिस और एफआरआरओ की संयुक्त टीम ने जीटी रोड स्थित प्रताप नगर के एक रिहायशी मकान में जांच की। इस दौरान वहां पांच विदेशी नागरिक ठहरे हुए पाए गए। अधिकारियों ने जब उनके पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेजों की जांच की, तो सामने आया कि इनमें से तीन नागरिकों के वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वे भारत में रह रहे थे, जो आव्रजन नियमों का उल्लंघन है।
जांच में यह भी सामने आया कि जिस मकान में विदेशी नागरिकों को ठहराया गया था, उसका अनिवार्य फॉर्म-III पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया था। इसके अलावा मकान मालिक ने विदेशी मेहमानों से संबंधित निर्धारित जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराई थी।
इन अनियमितताओं को देखते हुए पुलिस ने विदेशी नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ बी-डिवीजन थाने में आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया है।
अमृतसर के पुलिस आयुक्त हरमनबीर सिंह ने बताया कि इस संयुक्त अभियान का उद्देश्य शहर में रह रहे विदेशी नागरिकों की निगरानी करना और आव्रजन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है।
अमृतसर पुलिस और एफआरआरओ ने होटल मालिकों, अतिथि गृह संचालकों, पीजी और होमस्टे संचालकों सहित निजी मकान मालिकों से अपील की है कि वे विदेशी नागरिकों को ठहराते समय अनिवार्य पंजीकरण और सूचना देने संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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हिन्दुस्थान समाचार / GURSHARAN SINGH