केन्द्र सरकार ने दिया टेलीग्राम को नोटिस, अवैध कंटेंट वाले चैनल 3 घंटे में हटाने के निर्देश

युगवार्ता    11-Mar-2026
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय


नई दिल्ली, 11 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर उन चैनलों को हटाने का निर्देश दिया है, जिन पर बिना अनुमति के फिल्मों, वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट साझा किया जा रहा है। बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी नोटिस में कहा है कि ऐसे चैनलों पर कॉपीराइट वाले कंटेंट को अवैध रूप से अपलोड और वितरित किया जा रहा है, जो कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन है।

मंत्रालय के अनुसार यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) और आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 के तहत की गई है। इन नियमों के मुताबिक यदि किसी सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा किसी अवैध सामग्री की जानकारी दी जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म को तुरंत उस सामग्री को हटाना या उस तक पहुंच बंद करना अनिवार्य होता है।

मंत्रालय के अनुसार कुछ टेलीग्राम चैनलों पर ओटीटी प्लेटफॉर्म, कंटेंट मालिकों और निर्माताओं के स्वामित्व वाले कार्यक्रमों को बिना अनुमति के साझा किया जा रहा था। इस तरह की गतिविधियां कॉपीराइट कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमों के भी खिलाफ हैं।

इसी को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि नोटिस जारी होने के तीन घंटे के भीतर ऐसे सभी चैनलों और उनसे जुड़े कंटेंट को हटाया या ब्लॉक किया जाए, साथ ही कार्रवाई करते समय डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म आईटी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की ओर से जारी किया गया है, जो डिजिटल मीडिया पर अवैध सामग्री से जुड़े मामलों में इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी

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