वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'वित्त विधेयक, 2026' पेश किया

23 Mar 2026 15:33:53
लोकसभा में वित्त विधयेक 2026' पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण


नई दिल्ली, 23 मार्च (हि.स)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में 'वित्त विधेयक, 2026' पेश किया, जो अगले वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों, कर संरचना और बजटीय नीतियों को लागू करेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में 'वित्त विधेयक, 2026' को पेश करते हुए वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए इस विधेयक पर विचार करने और पास करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके बाद सदन में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई, कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने इसकी शुरुआत की। यह विधेयक वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए है। वित्त विधेयक एक अहम विधायी कदम है, जो केंद्रीय बजट में घोषित प्रस्तावों को कानूनी आधार प्रदान करेगा।

क्या होता है वित्त विधेयक

वित्त विधेयक एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज है, जो केंद्रीय बजट के बाद कर प्रस्तावों, कराधान में बदलाव और राजस्व बढ़ाने के उपायों को लागू करने के लिए संसद में पेश किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 110 (धन विधेयक) या अनुच्छेद 117 (वित्तीय विधेयक) के तहत आता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और पारित होने के बाद यह 'वित्त अधिनियम' बन जाता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

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