ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम 1 मई से होंगे प्रभावी

युगवार्ता    22-Apr-2026
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नई दिल्ली, 22 अप्रैल (हि.स.)। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम तैयार कर लिए हैं और यह 1 मई से प्रभावी होंगे। इससे जुड़े अधिनियम को पिछले साल अगस्त में संसद ने पारित किया था। इसका उद्देश्य लोगों को पैसे के लेन-देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स के खतरों से बचाना था।

मंत्रालय के अनुसार अंतर-मंत्रालयी परामर्श और विधि मामलों के विभाग की गहन जांच-पड़ताल के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। नियमों का उद्देश्य अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध ढांचा प्रदान करना है।

नियम बनाते समय ध्यान रखा गया है कि नागरिकों, विशेषकर बच्चों व कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को स्पष्टता और निश्चित नियम पता रहें तथा प्रतिबंधित गेम्स से जुड़े वित्तीय लेन-देन संभव न हो। साथ ही समन्वित प्रवर्तन, पारदर्शी प्रक्रिया और दो-स्तरीय शिकायत निवारण व अपील व्यवस्था के माध्यम से उपयोगकर्ता अधिकार सुदृढ़ बने।

नियामक ढांचा 6 भागों और 26 नियमों में संकलित है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना, गेम की श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया, पंजीकरण व्यवस्था, उपयोगकर्ता सुरक्षा उपाय, दो-स्तरीय शिकायत निवारण व अपील तंत्र, तथा दंड और प्रवर्तन प्रावधान शामिल हैं। यह ढांचा पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय, डिजिटल संचालन, उपयोगकर्ता संरक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करते हुए उद्योग के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

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