60.86 लाख रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपित 14 साल बाद गिरफ्तार

युगवार्ता    28-Apr-2026
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सीबीआई


नई दिल्ली, 28 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 60.86 लाख रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित मनोज कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया है। आरोपित वर्ष 2012 में दर्ज मामले के बाद से जांच में शामिल नहीं हुआ था और फरार चल रहा था।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला 16 अप्रैल 2012 को बीएसएनएल की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसमें एसबीआई की शिलांग मुख्य शाखा, बीएसएनएल शिलांग के अज्ञात अधिकारियों और अन्य लोगों पर बीएसएनएल के खाते से 60.86 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगाया गया था।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 23 दिसंबर 2013 को इस मामले में संजीव कुमार राय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। बाद में आगे की जांच के आधार पर 22 जुलाई 2021 को फरार आरोपित मनोज सिन्हा सहित अन्य के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया गया।

मनोज कुमार सिन्हा जांच में शामिल नहीं हुआ और उसे फरार घोषित किया गया। अदालत द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन वह लंबे समय तक पकड़ा नहीं जा सका।

सीबीआई ने तकनीकी और भौतिक निगरानी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण और अन्य सूचनाओं के आधार पर आरोपी को बिहार के पटना स्थित उसके नए ठिकाने से 28 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपित को ट्रांजिट वारंट लेकर पटना से शिलांग ले जाया जाएगा, जहां उसे विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर

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