गुरुग्राम में स्पाइसजेट को जीएसटी का 124.65 करोड़ का नोटिस, रिटर्न नहीं भरे तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

29 May 2026 21:32:54

- गुरुग्राम जीएसटी विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, पांच माह का टैक्स बकाया गुरुग्राम, 29 मई (हि.स.)। गुरुग्राम में उत्तर राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जीएसटी विभाग ने एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की।

जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करने पर विभाग ने कंपनी के जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जीएसटी विभाग के अनुसार स्पाइसजेट ने लगातार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में अनियमितता बरती और रिटर्न देरी से जमा किए। इसके चलते सीजीएसटी और एसजीएसटी

अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत प्रोविजनल असेसमेंट किया गया। इसके आधार पर अलग-अलग अवधियों के लिए कुल 124 करोड़ 65 लाख 87 हजार 156 रुपये की कर मांग निर्धारित की गई है।

विभाग द्वारा जारी मांग विवरण के अनुसार बकाया टैक्स नवंबर माह में 44.44 करोड़ रुपये, दिसंबर माह में 43.79 करोड़ रुपये, जनवरी माह में 12.19 करोड़ रुपये, फरवरी माह में 12.10 करोड़ रुपये, मार्च माह में 12.12 करोड़ रुपये का नोटिस 25 मई को जारी हुआ था।

जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए 25 मई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद कंपनी ने अभी तक लंबित रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि स्पाइसजेट ने शीघ्र लंबित रिटर्न दाखिल कर जीएसटी कानून के तहत वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।-----------

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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