छग कैबिनेट : कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के प्रारूप सहित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

23 Jun 2026 15:38:54
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंत्रिपरिषद की बैठक लेते हुए (फोटो)


- वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप का अनुमोदन,अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना प्रारंभ करने का फैसला

रायपुर, 23 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के प्रारूप और अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय निर्णय लिए गए।

बैठक में सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने ’’वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़’’ के प्रारूप का अनुमोदन किया। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने ’’अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ योजना प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (सीजी-सीबीजी पाॅलिसी), 2026” के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार, राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष सीबीजी उत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर

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