आवासीय समिति धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और गाजियाबाद में छापेमारी

25 Jun 2026 15:37:53
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)


नई दिल्ली, 25 जून (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत गुरुवार को गाजियाबाद और दिल्ली स्थित कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई संदीप सिंह श्रस्थ प्रोपबिल्ड प्रा. लि. के प्रवर्तकों तथा सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध चल रही जांच के संबंध में की गई।

ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जांच में पता चला है कि आरोपियों ने समिति के सदस्यों को पुनर्विकास परियोजना के तहत आवासीय फ्लैट उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर स्थित लगभग 41,544 वर्गमीटर भूमि पर उनके अधिकार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। बाद में विकास अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए समिति की भूमि और फ्लैट तीसरे पक्ष को बेच दिए गए, जिससे अवैध आय अर्जित की गई। ईडी की तलाशी का उद्देश्य कथित धनशोधन से जुड़े साक्ष्य जुटाना है। मामले की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

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