फिजिक्सवाला पर 5 लाख, मैकफी पर एक लाख का जुर्माना

03 Jun 2026 17:56:53
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के लोगो का प्रतीकात्मक चित्र


नई दिल्ली, 03 जून (हि.स)। केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को गुमराह करने वाले डार्क पैटर्न (भ्रामक डिजाइन) का इस्तेमाल करने के लिए एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला पर 5 लाख रुपये और साइबर सुरक्षा कंपनी मैकफी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने फिजिक्सवाला लिमिटेड और मैकफी सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा.लि. पर जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने इन कंपनियों पर यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम-2020 और डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश-2023 के तहत की है।

मंत्रालय के अनुसार सीसीपीए ने फिजिक्सवाला लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि मैकफी पर एक लाख रुपये का दंड लगाया गया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया, जिससे कथित तौर पर उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

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