एक्सपायर्ड, असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने के आरोप में स्विगी इंस्टामार्ट को एफएसएसएआई के 9 नोटिस

11 Jul 2026 19:01:53
एफएसएसएआई


नई दिल्ली, 11 जुलाई (हि.स.)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्विगी इंस्टामार्ट को उपभोक्ताओं की कई शिकायतों के आधार पर नौ नोटिस जारी किए हैं। शिकायतों में एक्सपायर्ड, सड़े-गले, दूषित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पादों की बिक्री सहित खाद्य सुरक्षा नियमों के कई कथित उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है।

एफएसएसएआई द्वारा शनिवार को जारी नोटिसों के अनुसार, हेल्दीफाई 100 प्रतिशत प्रोटीन, नोइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सर विथ पीनट, अक्षयकल्पा ऑरगैनिक अंडा और काके द पराठा जैसे उत्पादों को लेकर शिकायतें मिलीं हैं। आरोप है कि कुछ उत्पाद एक्सपायरी डेट के बाद बेचे गए, जबकि कुछ खराब, दुर्गंधयुक्त और दूषित पाए गए। एक मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि वापस किए गए खराब खाद्य उत्पाद को दोबारा ग्राहक को भेज दिया गया।

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ने यह भी पाया कि नोइस ब्रांड के अंडे ऐसे ब्रांड नाम से बेचे जा रहे थे, जो संबंधित एफएसएसएआई लाइसेंस में अनुमोदित उत्पाद श्रेणी में शामिल नहीं था। प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि वैध लाइसेंस मिलने तक ऐसे उत्पादों की बिक्री रोक दी जाए और आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस में संशोधन कराया जाए।

शिकायतों में खराब अंडे, दूध और पैकेज्ड फूड की डिलीवरी, गलत या अमान्य एफएसएसएआई लाइसेंस नंबरों के उपयोग तथा शिकायतों के समाधान में लापरवाही के भी आरोप लगाए गए हैं। कुछ मामलों में ग्राहकों का आरोप है कि खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय केवल रिफंड की पेशकश की गई।

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ने विक्रेताओं के ऑनबोर्डिंग, नियामकीय अनुपालन, ट्रेसेबिलिटी, खाद्य गुणवत्ता की निगरानी, शिकायत निवारण और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन से जुड़े सिस्टम पर भी गंभीर चिंता जताई है।

प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट के फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने कहा कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी

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