विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री कृष्ण जन्म भूमि मथुरा मामले में दायर वाद के वादी अधिवक्ता से की विस्तृत चर्चा

01 Aug 2026 23:14:53
वी एच पी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार आगरा में अधिवक्ता सुरेंद्र गुप्ता से उसके आवास पर बातचीत करते हुए


मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित मामले की प्रभावी पैरवी पर पर दिया जोर

आगरा में अधिवक्ता सुरेंद्र गुप्ता के आवास पर हुई बैठक, मुकदमे की कानूनी रणनीति पर हुई चर्चा

आगरा, 01 अगस्त (हि.स.)। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार शनिवार को अपने अधिवक्ता साथियों के साथ आगरा में पूर्व डीजीसी (सिविल) अधिवक्ता सुरेंद्र गुप्ता के आवास पर पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित मामले पर गहन चर्चा की।

उनके साथ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता भक्तिवर्धन तथा वरुण माहेश्वरी भी साथ थे। आलोक कुमार ने सुरेन्द्र गुप्ता एडवोकेट के साथ श्रीकृष्ण जन्मभूमि, मथुरा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के संबंध में विस्तार से चर्चा की। यह भी चर्चा हुई कि न्यायालय विवाद में वर्तमान स्थिति तथा उसके शीघ्र निस्तारण हेतु किन-किन बिंदुओं पर प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सुरेन्द्र गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा से संबंधित केस के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। आलोक कुमार ने मुझसे अपेक्षा की कि उक्त केस के शीघ्र ही निस्तारण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित केस से पूर्व ही मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के केस का निस्तारण हो सकता है।

सुरेन्द्र गुप्ता एडवोकेट द्वारा जानकारी दी गई कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के संबंध में दायर किया गया वाद संख्या 17/2023 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश दिनांक 18 जुलाई 2025 पारित करते हुए इस केस को ही सम्पूर्ण हिन्दू समाज की ओर से दायर किया गया माना है। कहने का आशय यह है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन उन्नीस वादों में से केवल इसी वाद को

प्रतिनिधित्व वाद के रूप में मान्यता प्रदान की है अतएव अब यह केस सम्पूर्ण हिन्दू समाज की ओर से हो गया है। विश्व हिंदू परिषद से जो भी अपेक्षा होगी वह सलाह व सहयोग प्रदान किया जाएगा। हर हिंदू संगठन तथा हिन्दू का यह दायित्व है की वह इस केस मेंअपना भावनात्मक सहयोग व आशीर्वाद प्रदान करें।

सुरेन्द्र गुप्ता एडवोकेट ने यह भी जानकारी दी कि संबंधित प्रकरण में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत नोटिस तामील किया जा चुका है, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इसका कोई भी जबाव नहीं दिया गया है अब इस वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी पक्षकार बनाया जाएगा।

आलोक कुमार ने सुरेंद्र गुप्ता एडवोकेट से यह अपेक्षा की कि वह स्वयं यथासंभव तारीखों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उक्त बाद में जाकर हिन्दू समाज की ओर से बहस करें।

वाद संख्या 17/2023 के वादी सुरेंद्र गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18 जुलाई,2025 के खिलाफ ईदगाह कमेटी मथुरा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अपील दाखिल की गई है। बैठक के दौरान आलोक कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता भक्तिवर्धन से कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन श्रीकृष्ण जन्म स्थान के संबंध में अपील का निस्तारण वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश्वरन जीके साथ शीघ्र ही निस्तारित कराने का प्रयास करें।

आलोक कुमार के साथ आए अधिवक्तागणो में से अधिवक्ता वरुण माहेश्वरी तथा गोकुलेश गौतम से कहा कि वे उक्त मुकदमे में मथुरा से संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों एवं आवश्यक साक्ष्यों को सुरेन्द्र गुप्ता एडवोकेट द्वारा बताए गए सभी अभिलेखों को एकत्रित कर उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयास करें प्रयास करें ।

सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि आलोक कुमार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे स्वयं भी इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर अपनी सलाह व सहयोग देते रहेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / विवेक उपाध्याय

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