स्लोवाकिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन के विधेयक को मंजूरी

26 Aug 2026 20:01:53

ब्रातिस्लावा, 26 अगस्त (हि.स.)। स्लोवाकिया सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत, मानसिक और सामाजिक दबाव, भ्रामक सूचनाओं तथा कट्टरपंथी और अन्य हानिकारक सामग्री के प्रभाव से बचाना है।

प्रस्तावित कानून को अब संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। कानून लागू होने पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नया अकाउंट बनाते समय उपयोगकर्ता की उम्र सत्यापित करने की व्यवस्था करनी होगी।

सरकार के अनुसार, उम्र सत्यापन की प्रक्रिया इस तरह तैयार की जाएगी कि सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की अन्य निजी जानकारियों तक अनावश्यक पहुंच न मिले। सत्यापन के मानक यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवाओं से जुड़े नियमों के अनुरूप तय किए जाएंगे।

प्रस्ताव के साथ जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय शोधों के आधार पर किशोरावस्था को व्यक्तित्व, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक नियंत्रण और सामाजिक संबंधों के विकास का महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। इस उम्र में बच्चे एल्गोरिदम से सुझाई जाने वाली सामग्री, सामाजिक दबाव और ऑनलाइन हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, कम उम्र के उपयोगकर्ताओं में सोशल मीडिया की लत, गलत सूचनाओं, कट्टरपंथी विचारों और अन्य हानिकारक ऑनलाइन सामग्री का जोखिम अधिक हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने 16 वर्ष की उम्र सीमा प्रस्तावित की है।

स्लोवाकिया अकेला देश नहीं है जो बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाने पर विचार कर रहा है। यूरोप के कई देश सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम उम्र तय करने, अभिभावकों की सहमति अनिवार्य करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने जैसे उपायों पर काम कर रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय

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