दूध से नहीं बना तो ‘पनीर’ नाम से नहीं बिकेगा, एफएसएसएआई का प्रस्ताव

24 Sep 2026 19:51:53
एफएसएसएआई


नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई ) ने दूध से नहीं बने उत्पाद को ‘पनीर’ के नाम से बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार, जो उत्पाद दूध या दूध से बनी सामग्री से तैयार नहीं हैं, उनके नाम, पैकेट के लेबल या विज्ञापन में ‘पनीर’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

प्राधिकरण

का कहना है कि इस कदम का मकसद ग्राहकों को सही जानकारी देना और उन्हें भ्रमित होने से बचाना है। ग्राहक को साफ पता होना चाहिए कि वह दूध से बना पनीर खरीद रहा है या कोई दूसरा उत्पाद।

‘एनालोग इन डायरी कॉन्टेक्स’ श्रेणी में पहले से लाइसेंस या पंजीकृत ऐसे उत्पाद, जो दूध से नहीं बने हैं, उन्हें भी अपने नाम, लेबल और प्रचार से ‘पनीर’ शब्द हटाना होगा।

एफएसएसएआई ने अभी इसे मसौदा नियम के रूप में जारी किया है। आम लोगों और संबंधित कंपनियों से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद 60 दिनों तक सुझाव और आपत्तियां दी जा सकती हैं। इसके बाद इन पर विचार करके अंतिम नियम तय किए जाएंगे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी

Powered By Sangraha 9.0